Friday, May 18, 2012

लड़की का फोटो फेसबुक पर डाला, स्टूडेंट पर जानलेवा हमला


नई दिल्ली।। सेंट्रल दिल्ली के एक जाने-माने प्राइवेट स्कूल में फेसबुक पर एक लड़की का फोटो पोस्ट करने को लेकर असेंबली के दौरान एक स्टूडेंट ने दूसरे पर पेपर कटर से हमला कर दिया। घायल स्टूडेंट को तुरंत गंगाराम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां खून रोकने के लिए उसका ऑपरेशन किया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर है।
यह घटना बुधवार सुबह 7:45 बजे स्कूल कंपाउंड में हुई। पूसा रोड पर स्थित इस स्कूल में असेंबली चल रही थी। 10वीं क्लास के दो स्टूडेंट भी वहां मौजूद थे। उनके सेक्शन अलग हैं। दोनों के पिता बिजनेसमैन हैं।
इसी दौरान मॉडल टाउन में रहने वाले स्टूडेंट ने वेस्ट पटेल नगर निवासी छात्र पर पेपर कटर से कई वार किए। घायल स्टूडेंट की कोहनी की नस कट गई और बाएं हाथ से खून निकलने लगा। उसे सर गंगाराम अस्पताल ले जाया गया। वहां उसका ऑपरेशन किया गया।

राजेंद्र नगर पुलिस को अभी घायल छात्र का बयान नहीं मिल सका है। पुलिस जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पूरे मामले की डिटेल पेश करेगी। हमला करने वाले छात्र के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दोनों ही छात्र नाबालिग हैं।

जानकारी के मुताबिक, झगड़े की वजह फेसबुक पर डाला गया एक फोटो है। घायल हुए लड़के के घर पर कुछ दिन पहले पार्टी थी। उसमें काफी लड़के-लड़कियां शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि इस स्टूडेंट की फोटो एक लड़की के साथ सबसे अलग क्रॉप कर किसी ने फेसबुक पर डाल दी थी। इसके बाद दूसरे लड़के ने रविवार को इस छात्र को एसएमएस कर धमकी दी थी। दो दिन तक छात्र स्कूल नहीं आया। बुधवार को स्कूल आते ही उस पर हमला कर दिया गया। पुलिस को इस वारदात की खबर गंगाराम हॉस्पिटल की ओर से दी गई।
   अमरनाथ यात्रा के बारे में की गई टिप्पणी के मामले में हरियाणा सरकार ने आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। स्वामी अग्निवेश ने कथित तौर पर अमरनाथ यात्रा को 'फ्रॉड' करार दिया था। पिछले साल मई में जम्मू यात्रा के दौरान अग्निवेश ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वालों के बारे में कथित तौर पर कहा था कि मैं नहीं समझ पाता कि लोग क्यों इस यात्रा पर जाते हैं। यह एक धार्मिक धोखा है। मैं इस तरह के धर्म में विश्वास नहीं करता हूं। प्रदेश सरकार के वकील ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस परमजीत सिंह के सामने 14 मई की तारीख वाला एक पत्र पेश किया, जिसमें मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार किया गया है। हरियाणा के हांसी में पिछले साल 23 मई को अग्निवेश के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण तायल की शिकायत पर आईपीसी की धारा 295 के तहत यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वह इस बात पर हलफनामा दाखिल करे कि उसने अग्निवेश के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की इजाजत दी है या नहीं।

इस मामले में हाई कोर्ट में अब 28 मई को सुनवाई होगी।
इससे पहले हांसी के एसडीजेएम कोर्ट ने एफआईआर के आधार पर अग्निवेश के खिलाफ पिछले साल 29 अगस्त को गैर जमानती वारंट जारी किया था। अग्निवेश ने तब पिछले साल 30 अगस्त को हाई कोर्ट की शरण ली और एफआईआर रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी।

Wednesday, May 2, 2012

14 साल की लड़की ने रुकवाई अपनी शादी

कोलकाता
बंगाल के पुरुलिया जिले के बेलदी गांव में रहने वाली 14 साल की सीमा का स्कूल जाना बंद करवा दिया गया और उसकी शादी उसके घरवालों ने तय कर दी। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली सीमा अभी शादी नहीं करना चाहती थी और आगे पढ़ना चाहती थी। उसने हिम्मत जुटाई और अपने परिवार वालों के इस फैसले के विरोध में खड़ी हो गई। पर घर वाले नहीं मान रहे थे और कल उसकी बारात आने को थी। जब घर वाले नहीं माने तो उसने चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन कर मदद मांगी। हेल्पलाइन वालों ने आरशी पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना देकर मदद बुलाई। पुलिस अधिकारी सी सुधाकर ने बताया कि पुलिस ने कल दखलअंदाजी करके सीमा की शादी रुकवा दी। सीमा के पिता हो हिरासत में ले लिया गया है और उसे 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सीमा को सरकार की निगरानी में में भेज दिया गया है।जिले के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर प्रसोनजीत कुंडू ने बताया कि चाइल्ड मैरिज के विरोध में शुरू किए गए जागरूकता अभियान का असर यहां ऐसा रहा कि 2008 के बाद से अभी तक यहां 64 नाबालिग लड़कियों ने अपने विवाह का विरोध किया है।