जम्मू-कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में एक अप्रैल से प्लास्टिक पाउच में गुटखा व पान मसाला बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब राज्य में कोई भी दुकानदार प्लास्टिक के पाउच में तंबाकू नहीं बेच सकेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने पहले ही प्लास्टिक पाउच में तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। राज्य में यह पाबंदी शुक्रवार से लागू होगी। दुकानदारों को पहले ही 31 मार्च तक सभी प्लास्टिक पाउच में आ रहे गुटके को खत्म करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे। एक अनुमान के अनुसार राज्य में एक दिन में करीब पचास लाख पाउच में गुटका व पान मसाला बिकता है।
राज्य में चल रहे करोड़ों के इस व्यापार पर सरकारी आदेश से गहरा धक्का लग सकता है। इसे देखते हुए कई कंपनियों ने पहले ही विकल्प के तौर पर कागज में पाउच उतार दिए हैं। बाजार में यह मिलना शुरू भी हो गए हैं।
वहीं ड्रग एंड फूड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन ने सरकार के आदेश को सख्ती से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। कंट्रोलर, ड्रग एंड फूड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन सतीश गुप्ता के अनुसार सभी दुकानदारों को पहले से ही प्लास्टिक के पाउच में गुटका, पान मसाला नहीं बेचने के निर्देश जारी कर दिए गए थे। शुक्रवार से किसी को भी प्लास्टिक पाउच में इसे बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्गेनाइजेशन की टीमें हर जगह पर छापे मारकर इसकी जांच करेंगी और अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
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