करनाल
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 18 वर्ष की आयु पूरी क र चुके व्यक्ति किसी भी समय अपनी वोट बनवाने का हकदार है। अब कोई भी योग्य व्यक्ति जिला निर्वाचन कार्यालय व संबंधित बूथ लेवल आफिसर के पास अपना वोट बनवाने के लिये आवेदन कर सकता है। जनवरी 2011 को आधार तिथि मान·र नये वोट बनानेन की प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहेगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त एवं नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर एम.के . पांडुरंग ने आज स्थानीय पंचायत भवन में अपने क्षेत्र से संबंधित बूथ लेवल आफिसर की बैठक में दी। उन्होंने सभी बूथ लेवल आफिसर को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने बूथ से संबंधित यह सुनिश्चित करें कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति वोट बनवाने से वंचित न रहे। अधिक से अधिक लोगों की वोट बनवाने के लिये वे राजनैति· पार्टियों व पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सहयोग लें और लोगों को जागरूक करें।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में वोट का बहुत ही महत्व है। कोई भी व्यक्ति वोट बनवाने से वंचित न रहे। नाजायज तौर पर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में न तो दर्ज करे और न ही हटायें। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र केवल चुनाव के दिनों में मतदान के लिये ही प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि आजक ल तो इसे एक सरकारी दस्तावेज के रूप में प्रयोग कर के सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त क र रहे हैं। उन्होंने बूथ लेवल आफिसर को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वोट बनाने के कार्य में जो भी बेहतरीन कार्य क रेगा उसे प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि नये वोट बनाने के कार्य पर उच्च अधिका री निगरानी रखे हुए है इसलिये सभी बूथ लेवल आफिसर सही सही मतदाता सूची तैयार करें ताकि चुनाव के दिनों में कोई भी योग्य व्यक्ति अपना मतदान करने से वंचित न रहे।
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