Wednesday, April 27, 2011

पति की हत्या करने के आरोप में पत्नी को उम्रकैद

नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला को अपने पति की हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि एक महिला के हाथों पति की हत्या होने से समाज में शादी नाम की संस्था के प्रति आस्था हिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश [एएसजे] संजीव अग्रवाल ने सुनीता नाम की महिला को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जाच के आदेश दिए, जिसकी जाच के चलते इस मामले में महिला का सहयोगी बरी हो गया।
अदालत ने कहा महिला के कार्य ने सभ्य समाज के समूचे आधार को हिला कर रख दिया है। महिला ने यह भी नहीं सोचा कि उसके इस कार्य का उसके छोटे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को यह निर्देश दिया कि वह इस मामले के जाच अधिकारी [आईओ] पुलिस निरीक्षक एएस ढका के खिलाफ जाच कराए और कार्रवाई रिपोर्ट 14 मई तक सौंपे, जो मामले की सुनवाई की अगली तारीख है। अदालत ने कहा कि सतवीर नाम के आरोपी के बरी होने के पीछे आईओ जिम्मेदार है।

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