Friday, October 7, 2011

विवाह शगुन योजना के अंतर्गत दी गई है 727 परिवारों को आर्थिक सहायता:कासनी


करनाल काम्बोज/अनेजा
इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अन्र्तगत जिला में लगभग 727 परिवारों को 2 करोड 7 लाख रूपये की राशि कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान की गई है। उपायुक्त श्रीमती नीलम प्रदीप कासनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला कल्याण विभाग द्वारा इस योजना के अन्र्तगत गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले अनुसूचित परिवारों की लडकियों की शादी में 31 हजार रूपये की राशि कन्यादान के रूप में प्र्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिवारों वर्ग के गरीब परिवारों की लडकियों की शादी में विभाग द्वारा 5100 रूपये की राशि कन्यादान के रूप में दी जा रही है। उन्होंने बताया कि गरीब विधवा महिलाओं की लडकियों की शादी पर 31 हजार रूपये की राशि कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती  है। विधवा महिला चाहे किसी भी जाति से संबंध रखती हो।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति को 198 लडकियों की शादि में 61 लाख 38 हजार रूपये की राशि बतौर कन्यादान के रूप में दी जा चुकी है। शेष राशि सामान्य वर्ग की 300 से अधिक लडकियों की शादी में प्रदान की गई है। कन्यादान योजना का लाभ परिवार की दो लडकियों तक प्रदान किया जाता है।  उन्होंने बताया कि कन्यादान की राशि दो बार में आधी-आधी  प्रदान की जाती है। आधी राशि शादी के समय तथा आधी राशि शादी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जाती है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा शादी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य  कर दिया गया है। इसीलिए कन्यादान की शेष राशि पंजीकरण के उपरान्त प्रदान की जाती है। 
जिला कल्याणकारी अधिकारी आर.एस. कादियान ने योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विभाग का प्रयास है कि कन्यादान योजना का लाभ प्रार्थियों को शादी से पहले मिले।  इसके लिए लाभार्थियों को लडकी की शादी की तिथि निर्धारित करते ही या कम से कम एक माह पहले आवेदन  करना चाहिए । आवेदन पत्र के साथ लडकी की आयु 18 वर्ष तथा लडक़े की आयु 21 वर्ष होने का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। इसके  अलावा प्रार्थी का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए।
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किसान 12 अक्तूबर तक जमा करायें अपने आवेदन:देवेंद्र मलिक
करनाल काम्बोज/अनेजा
कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत जिला के जो किसान अनुदान राशि पर कृषि उपकरण खरीदना चाहते हैं।  अपने आवेदन-पत्र सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी से सत्यापित करवाकर कृषि विभाग हरियाणा द्वारा अधिकृत निर्माता/डीलर के नाम 5 हजार रूपये व 2 हजार 500 रूपये के ड्राफ्ट व आवश्यक दस्तावेज सहित सहायक कृषि अभियन्ता, ऊचानी  करनाल के कार्यालय में आगामी 12 अक्तूबर तक जमा करवाये। आवेदन जमा करने वाले किसानों में से पात्र किसानों का चयन ड्रा द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त करनाल एम.के. पांडुरंग की अध्यक्षता में आगामी 17 अक्तूबर को प्रात: 11 बजे उप-कृषि निदेशक कार्यालय करनाल में किया जायेगा। 
यह जानकारी कृषि विभाग के उप-निदेशक डाक्टर देवेन्द्र सिंह मलिक ने दी। उन्होंने बताया कि जिले के किसानों को कृषि विभाग हरियाणा की विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2011-12 मेें 120 जीरो-ड्रिल, 75 स्ट्रारीपर, एक स्ट्राबेलर, 40 लैजर लैण्ड लैवलर, 4 पैडी ट्रासप्लांटर, 10 पावर वीडर/पावर टिलर, 5 रिपर बाईण्डर, 3 मल्चर, 10 सबसोयलर, 10 कल्टीवेटर, 100 ट्रैक्टर चालित स्प्रै पम्प तथा 5 रोटावेटर की खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम सरकार द्वारा निर्धारित (जो भी कम) अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। 
उन्होंने बताया कि कृषि विभाग हरियाणा की विभिन्न योजनाओं के तहत उपरोक्त कृषि यन्त्रों के निर्धारित लक्ष्य में से 33 प्रतिशत अनुसुचित जाति व जनजाति/ महिला तथा छोटे व सीमान्त किसानों को अनुदान राशि का लाभ दिया जायेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन किसानों ने वर्ष 2005-06 के बाद भारत सरकार या हरियाणा सरकार द्वारा जिस किसी भी कृषि यन्त्र की खरीद पर अनुदान योजना का लाभ लिया है वे किसान दोबारा उसी कृषि यन्त्र पर अनुदान योजना का लाभ लेने के पात्र नही होगे। अधिक जानकारी के लिए उपकृषि निदेशक करनाल व सहायक कृषि अभियन्ता ऊचानी करनाल के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

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