काम्बोज/अनेजा करनाल
कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत जिला के किसानों को कृषि उपकरण अनुदान राशि पर उपलब्ध करवाए जायेंगे। कृषि उपकरण के लिए आवेदन करने वाले किसानों में से योग्य किसानों का चयन ड्रा द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त करनाल एम.के. पांडुरंग की अध्यक्षता में अब 18 अक्तूबर को प्रात: 11 बजे उप-कृषि निदेशक कार्यालय करनाल में किया जायेगा। जबकि पहले यह ड्रा 17 अक्तूबर को होना था।
यह जानकारी कृषि विभाग के उप-निदेशक डाक्टर देवेन्द्र सिंह मलिक ने दी। उन्होंने बताया कि जिले के किसानों को कृषि विभाग हरियाणा की विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2011-12 मेें 120 जीरो-ड्रिल, 75 स्ट्रारीपर, एक स्ट्राबेलर, 40 लैजर लैण्ड लैवलर, 4 पैडी ट्रासप्लांटर, 10 पावर वीडर/पावर टिलर, 5 रिपर बाईण्डर, 3 मल्चर, 10 सबसोयलर, 10 कल्टीवेटर, 100 ट्रैक्टर चालित स्प्रै पम्प तथा 5 रोटावेटर की खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम सरकार द्वारा निर्धारित (जो भी कम) अनुदान राशि प्रदान की जायेगी।
उन्होंने बताया कि कृषि विभाग हरियाणा की विभिन्न योजनाओं के तहत उपरोक्त कृषि यन्त्रों के निर्धारित लक्ष्य में से 33 प्रतिशत अनुसुचित जाति व जनजाति/ महिला तथा छोटे व सीमान्त किसानों को अनुदान राशि का लाभ दिया जायेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन किसानों ने वर्ष 2005-06 के बाद भारत सरकार या हरियाणा सरकार द्वारा जिस किसी भी कृषि यन्त्र की खरीद पर अनुदान योजना का लाभ लिया है वे किसान दोबारा उसी कृषि यन्त्र पर अनुदान योजना का लाभ लेने के पात्र नही होगे। अधिक जानकारी के लिए उपकृषि निदेशक करनाल व सहायक कृषि अभियन्ता ऊचानी करनाल के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।
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