असन्ध दीपक पांचाल
किसान नकदी फसल उगाने के लिए हैफेड के साथ सहयोग करे और गन्ने की फसल को पैदा करने के लिए सस्ती दरों पर बिज,खाद,दवाई उपलब्ध कराई जाती है। फसल के साथ मुंग,आलू,मटर,गेहंू आदि फसले उगाकर किसान व्यापारिक दृष्टि से लाभ कमा सकता है। उक्त विचार गन्ना सहायक आरपी सिंह ने गाँव ठरी के मक्खन सिंह के खेत में किसान प्रशिक्षण के दौरान किसानों को कहें। उन्होंने बताया कि गन्ने की फसल के कई लाभ होते है जिस का किसान अच्छी गन्ने की फसल लगाकर उठा सकते है। गन्ने की फसल उगाने के लिए हैफेड दवारा किसानों को अच्छी किस्म के बीज भी प्रधान किये जाते है व साथ समय-समय पर फसलों के निरक्षण के लिए टीम भी भेजी जाती है। ताकि फसलों के अन्दर लगने वाली बिमारियों का पता लगाकर उसके रोकथाम के उपाय भी बताऐ जाऐ। उन्होंने कहा कि गन्ने की तीन किस्मे 238,239,118 सबसे अच्छी व किसान को अधिक पैदावार देनी वाली है और जल्द ही किसानों को इन तीनों किस्मों की बीज उपलब्ध करवाऐ जाऐगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गन्ने की फसल एक नकदी फसल है जिसका पैसा किसान को फसल डालते ही उसके बैंक अकांउट में आ जाता है जिसका वह किसी भी समय इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि गन्ने के बारे में लोगों को बार-बार प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके कारण पिछले दो सालों में असन्ध में गन्ने की पैदावार को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा भी किसानों को बाहार प्रदेशों में भी जहां पर गन्ने की अच्छी पैदावार ली जाती है वहा पर किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। सिसे किसानों की वहा कि पैदावार को देखकर लाभ मिलता है।
वही किसान मक्खन लाल ने बताया कि हमें हैफेडा गन्ना उगाने से लाभ मिला है और अब मैने 4एकड गन्ना उगाया है जिसको मैं अब बढ़ा की 10 एकड़ करने का विचार किया है। उन्होंने बताया कि हैफेड़ के कर्मचारी बार-बार गन्ने को देखने आते है। जिससे गन्ने में लगने वाली बिमारी का समय पर पता चल जाता है और उसके रोकथाम के लिए दवाई आदि भी दी जाती है। इसके अलावा अन्य किसानों ने भी कहा कि वो भी हैफेड का गन्ना उगाने के बारे में विचार करेगे।
इस मौके पर हैफेड कर्मचारी बीएस चहल,मदन गोयल,सुभाष ,सुखबीर,सत्यवान,कशमीर सिंह किसान,कमलजीत,विक्रम,मैजर,सज्जन आदि किसान मौजूद थे।
वेश्यावृति के लिए मजबूर किये जाने पर पीडि़ता को सरकार देगी नि:शुल्क कानूनी सहायता
करनाल विजय काम्बोज
जब भी समाज या पुलिस द्वारा किसी सैक्स रैक्ट का भाण्डा-फ ोड़ किया जाता हैं तो जांच के दौरान यह तथ्य सामने आते है कि पीडि़त लडक़ी/औरत को उसके परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे वेश्यावृति के धन्धे के लिऐ मजबूर किया जाता है। जब पीडि़त लडक़ी/औरत अपनी सहायता के लिए कहीं पर आशा करती है या आसरा पाना चाहती है तो उसे कोई कानूनी या सामाजिक सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती। दुष्ट प्रवृति के लोग पीडि़त लडक़ी/औरत की इसी मजबूरी का लाभ उठाते उसे पुन: वेश्यावृति के धन्धे में उतार देते है। अब माननीय उच्चतम न्यायलय ने इस सम्बन्ध में आदेश पारित किऐ है कि यदि किसी लडक़ी/औरत से उसके परिवार के सदस्य या कोई ओर व्यक्ति वेष्यावृति का धन्धा करने के लिऐ मजबूर करते है और वह पीडि़त लडक़ी/औरत कानूनी सहायता चाहती है तो उस पीडि़त लडक़ी/औरत को सरकार की तरफ से नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाऐगी तथा वेष्यावृति का धन्धा करने के लिए मजबूर करने वाले व्यक्ति के विरूद्व कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाऐगी। हरियाणा सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रत्येक जिला न्यायलय परिसर में एक नि:शुल्क सहायता सैन्टर स्थापित किया है। पीडि़त लडक़ी/औरत इस नि:शुल्क सहायता सैन्टर से सम्पर्क कर नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है। जिला करनाल के न्यायलय परिसर में भी एक ऐसा ही नि:शुल्क सहायता सैन्टर स्थापित किया गया है। इस नि:शुल्क सहायता सैन्टर का हैल्पलाईन नम्बर 0184-2266138 है।
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