करनाल
हरियाणा पुलिस कमांडो परिसर नेवल में चल रहे सातवीं हरियाणा बटालियन करनाल एन.सी.सी. कैडेटस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के 5वें दिन आज सिविल सर्जन डाक्टर शिवकुमार ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता व रक्त दान की महता के बारें में विस्तार से बताया। इससे प्रेरित होकर 112 एनसीसी कैडेटस व 22 एनसीसी गल्र्स कैडेटस ने रक्त दान किया। इसके बाद रस्सा कस्सी मुकाबला हुआ जिसमें 13 कालेजों के कैडेटस ने भाग लिया। जिसमें राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय ने प्रथम स्थान व आई टी आई ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके बाद दौड प्रतियोगिता हुई जिसमें शहीद उद्यम सिंह कालेज के कैडेट गुलशन कुमार ने प्रथम स्थान व डीएवी कालेज के कैडेट अमित कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा आई टी आई के कैडेट संदीप कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
इस दौरान कैम्प कमांडैंट कर्नल वी के लाम्बा डयूटी आफिसर लै0 प्रदीप राणा, जिला रैंडक्रास सोसाइटी के सचिव सुनिल कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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एकदिवसीय मेगा लोक अदालत का आयोजन
करनाल
मुकदमेबाजी में उलझे लोगों को शीघ्र व सस्ता न्याय उपलब्ध करवाने के उददेश्य से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल द्वारा आगामी 24 सितंबर को प्रात: 10 बजे स्थानीय न्यायिक परिसर सेक्टर-12 में एकदिवसीय मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमे दोनो पक्षों की आपसी रजामंदी से सुलह होने योग्य सभी तरह के मामलों का निपटारा किया जायेगा।
इस संबध में आज जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती राज राहुल गर्ग ने जिले के लोगों से कहा है कि वे न्यायलों में लम्बित अपने मामलों के शीघ्र निपटान के लिये लोक अदालत में लायेें। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों के माध्यम से किया गया फैसला अंतिम होता है तथा ऐसे फैसलो की ऊपरी अदालत में अपील भी नहीं होती और दोनों पार्टियों में भाईचारा बना रहता है।
श्रीमती गर्ग ने बताया कि सभी लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो, इसके लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर न्यायालय में कानूनी जागरूकता प्रकोष्ठ खोला गया है तथा गांव-गांव जाकर अधिवक्ताओं द्वारा लोगों को कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लोग जिनके पास मुकदमा लडऩे के लिए पैसा नही है, ऐसे लोगों के लिये जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा मुकदमा लडऩे में सहयोग दिया जाता है तथा कानूनी प्रक्रिया में हुए अन्य खर्च पेपरबुक, कागज प्रिटिंग तथा दस्तावेजों का खर्च भी वहन किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि 50 हजार रुपये तक सालाना आय पाने वाले, परित्यक्ता महिला, हिंसा का शिकार हुआ व्यक्ति, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित, लाईलाज बीमारी से पीडि़त, बेसहारा बच्चा व मंदबुद्धि व्यक्ति का संरक्षक मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं स्थानीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजन वालिया ने बताया कि इस लोक अदालत मे प्राईवेट इंश्योरेंस कम्पनी, बीएसएनएल,बिजली के बिलों से सम्बन्धित, लेने-देन सम्बन्धित, चोरी, दहेज,दीवानी, बैकिंग, चैक बाऊंस तथा रिकवरी के मामलों का भी निपटान किया जायेगा। इन मामलों से जुड़े व्यक्ति भी संबंधित बैंकों में अधिकारियों से मिलकर अपने मामले को निपटाने के लिये लोक अदालत में आयें।
श्री राजन ने कहा कि प्रस्तावित लोक अदालत में छोटे-2 लड़ाई झगड़े के, फौजदारी, विवाह संबंधी, दहेज, घरेलू हिंसा व खर्चा देने के, ट्रैफिक से जुड़े मामलों के साथ-साथ दुकान व फैक्ट्री एक्ट के मुकदमों का भी निपटान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अपना निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहते हैं वे शीघ्र ही जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में अपने मामले के लिये आवेदन दे दें।
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