Thursday, September 29, 2011

खेल प्रतियोगिता में अशक्त बच्चों ने किया प्रतिभा का प्रदर्शन


इन्द्री,काम्बोज/अनेजा                                                                              
राजकीय प्राथमिक स्कूल के मैदान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की खण्ड स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्राईमरी व अपर-प्राईमरी वर्ग के मानसिक बाधा, दृष्टिबाधा, अस्थि बाधा, श्रवण व वाणी बाधा वाले लडक़े व लड़कियों ने हिस्सा लिया। अपर-प्राइमरी वर्ग में मानसिक बाधा वाले बच्चों की सौ मीटर दौड़ में अमित जैनपुर ने प्रथम, मनोज जोहड़ माजरा ने द्वितीय और राहुल पटहेड़ा ने तृतीय स्थान हासिल किया। 50 मीटर लड़कियों की दौड़ में पूजा ने पहला, सोनिया जैनपुर ने दूसरा और ललिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्राइमरी वर्ग की 50 मीटर दौड़ में राहुल चौगावां प्रथम, कुलदीप गढ़ीबीरबल व गौरव तृतीय रहे। लड़कियों में रीतू, रक्षा व पूजा ने क्रमश: पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया। दृष्टिबाधित लडक़ों की तेज चलने की प्रतियोगिता में आदित्य खुखनी, व दया ने पहला, यश्वनी व महक  ने दूसरा और कुलदीप गढ़ीबीरबल ने तीसरा स्थान हासिल किया। ब्लाईंड फोल्ड में कुलदीप गढ़ीबीरबल ने पहला, आदित्य ने दूसरा और यश्वनी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। श्रवण बाधित बच्चों की पचास मीटर दौड़ में रजत, विशाल व विकास ने क्रमश: पहला, दूसरा व तीसरा स्थान हासिल किया। अपर-प्राइमरी की लड़कियों में साक्षी ने पहला व पूजा ने दूसरा स्थान  हासिल किया। 
अस्थि बाधित बच्चों की व्हीलचेयर शोटपुट में साबिल गुढ़ा ने पहला, अभिषेक ने दूसरा और सौरव ने तीसरा स्थान लिया। लड़कियों में किरण व रूपा ने पहला व दूसरा स्थान प्राप्त किया। मानसिक बाधित बच्चों की शोटपुट प्रतियोगिता में गौरव टपरियां ने 12.5 फुट दूरी पर गोला फेंक कर पहला, अभि सांतड़ी ने दूसरा और रजत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अपर-प्राइमरी में 30.1 फुट पर गोला फेंक कर कीर्तिमान स्थापित किया। राहुल पटहेड़ा ने 20.5 फुट पर गोला फेंक कर दूसरा और मनोज ने 12.1 फुट पर गोला फेंक कर तीसरा स्थान हासिल किया। लड़कियों में सोनिया ने पहला, पूजा ने दूसरा और ललिता ने तीसरा स्थान लिया। प्रश्रोत्तरी प्रतियोगिता में अलग-अलग वर्गों के अमित, राहुल, अभि, साबिल, राघव, अभिषेक, सोनिया, रोहित, ललीता ने प्रश्रों के सही उत्तर देकर निर्णायक विकास वर्मा व प्रेमपाल चंदेल से प्रशंसा प्राप्त की। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में अमित, सोनिया, ललिता व रूपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस अवसर पर डीपी राममूर्ति, पीटीआई जय प्रकाश, राजीव सैनी, विशेष अध्यापक ज्ञानचंद, पंकज मल्होत्रा, सुभाष लाम्बा व अरुण कुमार ने योगदान किया। इस मौके पर एबीआरसी शैलजा, विनय कुमार, सविता, कविता, पूजा, जसविन्द्र सिंह, रणधीर सिंह, बारू राम, राकेश कुमार, सोहन लाल उपस्थित रहे।


कालीदास रंगशाला में मनाया जायेगा गाँधी  जयंती समारोह:कासनी
करनाल काम्बोज/अनेजा
उपायुक्त  नीलम प्रदीप कासनी ने बताया कि 2 अक्तूबर महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर कालीदास रंगशाला में गांधी जयन्ती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। 
उन्होंने बताया कि गांधी जयन्ती के कार्यक्रम में प्रात: 6 बजे से साढ़े 8 बजे तक शहर में अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी बीट की सफाई करवाई जाएगी व 9 बजे उपायुक्त द्वारा महात्मा गांधी चौंक पर महात्मा गाधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। उसके बाद ब्राहमण,पादरी, मोलवी, सिख ग्रंथी द्वारा प्रार्थना की जाएगी। उसके बाद रामधुन भजन तथा उसके बाद कुष्ठ व्यक्तियों द्वारा भजन के बाद चरखा कातना तथा अंत में मुख्य अतिथि का भाषण होगा व मुख्य अतिथि द्वारा सुबह 10 बजकर 16 मिनट पर सामूहिक शपथ दिलाई जाएगी।


हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं के लिए लगाई गई धारा 144
करनाल काम्बोज/अनेजा
जिलाधीश नीलम प्रदीप कासनी ने एक आदेश जारी कर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 3 अक्तूबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं को नकल रहित एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए जिला में बनाए गए सभी परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 लागू की है।   
जारी आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अग्रेयस्त्र, घातक हथियार जैसे लाठी, तलवार, बरछा, कुल्हाडी, जेली, गण्डासा, चाकूऔर अन्य हथियार साथ लेकर नही चल सकता। यह आदेश डयूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी व  पुलिस कर्मियों पर लागू नही होंगे।  आदेशानुसार परीक्षा अवधि के दौरान सभी फोटोस्टेट की दुकानें प्रात: 9 बजे से सांय 5 बजे तक बन्द रहेंगी।  ये आदेश जिला में 29 सितम्बर से लागू होकर आगामी 17 नवम्बर 2011 तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों की उल्लघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 17 नवम्बर 2011 तक लागू रहेंगे।


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