करनाल काम्बोज/अनेजा
उपायुक्त नीलम प्रदीप कासनी ने 11 सितंबर को नई अनाज मंडी में मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडडा के आगमन को लेकर पंचायत भवन में अधिकारियों की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश आर्य ने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन पर अनाज मंडी में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किये जा रहे है। इस सम्मेलन में यातायात व्यवस्था के प्रबंध के लिए पुलिस बल की डयूटी लगाई गई है ताकि इस सम्मेलन में आने जाने वाले लोगों को कोई भी असुविधा न हो। उपायुक्त ने मार्किट कमेटी के सचिव को निर्देश दिए की वे सभा स्थल के आस पास सफाई व्यवस्था के व्यापक प्रबंध करे। उन्होंने सिविल सर्जन को भी अपनी टीम के साथ सभा स्थल पर रहने के निर्देश दिये। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को कहा कि मुख्यमंत्री के सफल कार्यक्रमआयोजन के लिए आयोजको से तालमेल बनाये।
उपायुक्त ने किया हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण
करनाल काम्बोज/अनेजा
सरकारी कार्यालयों में समय पालन और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित बनाने के लिए उपायुक्त श्रीमती नीलम प्रदीप कासनी के निर्देशों पर दफ्तरों में अधिकारियों का औचक निरीक्षण जारी है। इसके तहत स्थानीय दयानंद कालोनी में तहसीलदार हरिओम अत्री ने बाद दोपहर 4 बजे हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्यालय बंद था और उस पर ताला लटका हुआ था।उपायुक्त के अनुसार कार्यालय के समय से पहले बंद होने बारे जांच की जाएगी और दोषी अधिकारियों व कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
कन्याभ्रूण जांच की सूचना देने वाले व्यक्ति को मिलेगा एक लाख रुपये की राशि का ईनाम :शिवकुमार
करनाल काम्बोज/अनेजा
कन्याभ्रूण हत्या पाप नहीं महापाप है। इस बुराई पर अंकुश लगाने के लिये सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में इसके परिणाम भयानक होंगे। राज्य सरकार द्वारा इस अपराध को रोकने के उददेश्य से कन्याभ्रूण जांच की सूचना देने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपये की राशि का ईनाम तथा उसका नाम गुप्त रखा जायेगा।
यह जानकारी सिविल सर्जन डाक्टर शिव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त ईनाम राशि के अलावा निदेशक स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी कन्याभ्रूण की जांच करवाने वालो की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जायेगा और उसे 5 हजार रुपये की राशि का ईनाम दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि गर्भ में भू्रण की जांच करवाना दण्डनीय अपराध है। इस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में पी.एन.डी.टी.एक्ट लागू है। पी.एन.डी.टी एक्ट के तहत भू्रण की जांच करने व करवाने वाले दोनों को दोषी माना जाता है। इस एक्ट के तहत एक लाख रूपये जुर्माना तथा 5 साल की कैद का प्रावधान भी है। लेकिन एक्ट के लागू हो जाने के बावजूद भी लोग भू्रण की जांच पर पूर्णत: अंकुश नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गत दिनों के दौरान करनाल जिला के डाक्टर बृज शर्मा को भू्रण जांच करते पाए जाने पर उसे पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत 3 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये का जुर्माना हुआ है।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन-जिन गांवों में लिंगानुपात में असंतुलन है उन गांवों में स्वास्थ्य विभाग के प्रोग्राम अधिकारी व उप सिविल सर्जन गांव में जाकर निरीक्षण करें। उन्होंने अल्ट्रासाऊंड केन्द्रों के संचालकों एवं डाक्टरों को आगाह किया कि वे एक्ट की पूरी तरह से पालना करें। जो अल्ट्रासाऊंड संचालक मनमानी करते हैं, उन्हें बक्शा नहीं जायेगा। उन्होंने भारत साक्षर मिशन के प्रतिनिधि से आग्रह किया कि वे इस अभियान में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। सिविल सर्जन डाक्टर शिव कुमार ने कहा कि सूचना जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के लोक कलाकारों की नाटक मण्डलियों व भजन पार्टियों के माध्यम से गांव-गांव जाकर कन्या भू्रण हत्या से होने वाले सामाजिक अपराध के खिलाफ लोगो को जागरूक किया जा रहा है। इस विभाग का यह प्रचार अभियान आगामी 30 सितम्बर तक जारी रहेगा। इसमें ऐसे गांवों में कार्यक्रम किये जा रहे हैं जहां लड़कियों की संख्या कम है। उन्होंने जिले के समाज सेवी संस्थाओं, पंचायती राज प्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों का आहवान किया कि वे कन्या भू्रण हत्या जैसे अपराध को रोकने में अपनी सक्रिय भूमिका निभायें ताकि लिंगानुपात में समानता बनी रहे।
वोट बनवाने के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे जिला निर्वाचन कार्यालय के चक्कर:कासनी
करनाल काम्बोज/अनेजा
युवाओं को अब अपना नया वोट बनवाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नही काटने पडेगे बल्कि उन्हें संबंधित महाविद्यालय व विद्यालयों में ही वोट बनवाने का फार्म प्राप्त हो जायेगा। विद्यार्थी अपना वोट का फार्म भर कर अपने-अपने महाविद्यालय व विद्यालय में जमा करवा सकते है। इसके अलावा जिले का योग्य व्यक्ति भी किसी भी समय जिला निर्वाचन कार्यालय में पहुंचकर नई वोट बनवाने व मतदाता सूची में दर्ज नाम व अन्य त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए आवेदन कर सकते है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नीलम प्रदीप कासनी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्ति किसी भी समय अपनी वोट बनवाने का हकदार है। अब कोई भी योग्य व्यक्ति जिला निर्वाचन कार्यालय व संबंधित बूथ लेवल आफिसर के पास अपना वोट बनवाने के लिये आवेदन कर सकता है। नये वोट बनाने की प्रक्रिया जनवरी 2011 को आधार तिथि मानकर नियमित रूप से जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में वोट का बहुत ही महत्व है। कोई भी व्यक्ति वोट बनवाने से वंचित न रहे। नाजायज तौर पर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में न तो दर्ज करे और न ही हटायें। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र केवल चुनाव के दिनों में मतदान के लिये ही प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि आज कल तो इसे एक सरकारी दस्तावेज के रूप में प्रयोग करके सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमती कासनी ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जन प्रतिनिधि अधिक से अधिक लोगों की वोट बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि सभी राजनैतिक पार्टियों के जन प्रतिनिधि व पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट बनवाने के लिये प्रेरित करें।
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