महाविद्यालय व विद्यालयों में दाखिला के समय ही वोट बनवाने का फार्म मिलेगा |
करनाल 28 जून,सुरेश अनेजा युवाओं को अब अपना नया वोट बनवाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नही काटने पडेगे बल्कि उन्हें महाविद्यालय व विद्यालयों में दाखिला के समय ही वोट बनवाने का फार्म प्राप्त हो जायेगा। विद्यार्थी अपना वोट का फार्म भर कर सम्बन्धित महाविद्यालय व विद्यालय में जमा करवा सकते है। इसके अलावा जिले का योग्य व्यक्ति भी किसी भी समय जिला निर्वाचन कार्यालय में पहुच कर नई वोट बनवाने व मतदाता सूची में दर्ज नाम व अन्य त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए आवेदन कर सकते है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नीलम प्रदीप कासनी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्ति किसी भी समय अपनी वोट बनवाने का हकदार है। अब कोई भी योग्य व्यक्ति जिला निर्वाचन कार्यालय व संबंधित बूथ लेवल आफिसर के पास अपना वोट बनवाने के लिये आवेदन कर सकता है। नये वोट बनाने की प्रक्रिया जनवरी 2011 को आधार तिथि मानकर नियमित रूप से जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में वोट का बहुत ही महत्व है। कोई भी व्यक्ति वोट बनवाने से वंचित न रहे। नाजायज तौर पर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में न तो दर्ज करे और न ही हटायें। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र केवल चुनाव के दिनों में मतदान के लिये ही प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि आज कल तो इसे एक सरकारी दस्तावेज के रूप में प्रयोग करके सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमती कासनी ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जन प्रतिनिधि अधिक से अधिक लोगों की वोट बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि सभी राजनैतिक पार्टियों के जन प्रतिनिधि व पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट बनवाने के लिये प्रेरित करें।
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स्मार्ट कार्डो के नवीनीकरण का कार्य 30 जून 2011 तक किया जाएगा।
करनाल 28 जून, सुरेश अनेजा
जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिये स्वास्थ्य स्मार्ट कार्डो के नवीनीकरण का कार्य 30 जून 2011 तक किया जाएगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त श्रीमती नीलम प्रदीप कासनी ने बताया कि उपरोक्त योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का 30 रुपये से लेकर 30 हजार रुपये तक का बीमा किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत एक परिवार के 5 सदस्यों का संयुक्त रूप से 30 हजार रुपये तक का नि:शुल्क ईलाज किया जायेगा। इसके लिये मरीज को कोई नकद भुगतान नहीं करना होगा तथा अस्पताल से छुटटी होने के बाद 100 रुपये परिवहन खर्चा भी दिया जायेगा। इस योजना का लाभ बीमा कम्पनी द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षित प्रसव को प्रोत्साहन देने के लिये मातृत्व लाभ को भी इस योजना में शामिल किया गया है। बीमित माता से जन्में नवजात शिशु को जन्म से लेकर बीमा पालिसी की अवधि तक बीमा सुरक्षा उपलब्ध रहेगी चाहे कुल सदस्यों की संख्या 5 से अधिक हो जाये।
उपायुक्त ने बताया कि यदि कार्ड में किसी सदस्य का नाम जोडना या हटाना हो या दो स्थानों पर इस योजना का लाभ लेना है तो ई.एस.आई. जिला केन्द्र में जाकर कार्ड में परिवर्तन करवाया जा सकता है। उन्होंने जरूरतमंद लोगों का आहवान किया कि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिये अपना स्मार्ट कार्ड जरूर बनवायें।
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