Friday, May 27, 2011

रेलवे लाइनों के पास की जायेगी पैट्रोलिंग:कासनी


करनाल विजय काम्बोज
जिले के खेतों में टयूबवैलों के ट्रांसफार्मरों की बढ़ती चोरी की घटनाओं के मददेनजर उपायुक्त श्रीमती नीलम पी.कासनी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सभी गांवों और कस्बों में पंजाब ग्राम एवं कस्बा पैट्रोल अधिनियम 1918 की धारा 3 के तहत समर्थ पुरूषों द्वारा दिन रात रेलवे लाईन के आसपास पैट्रोलिंग करने के आदेश जारी किये है। 
उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि खेतों के ट्रांसफार्मरों की चोरी रेलवे लाईन के आसपास देर रात होने की जानकारी मिल रही है। आदेशों में कहा है कि ट्रांसफार्मरों की चोरी होने से किसानों को टयूबवैल चलाने में समस्या बन जाती है। इस पर अंकुश लगाने के लिये उपायुक्त ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पैट्रोल अधिनियम 1918 की धारा 4 के तहत संबंधित उपमंडलाधीश , जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित नगरपालिका के सचिव, संबंधित थाना प्रभारी, सभी नायब तहसीलदार और तहसीलदार को आदेश जारी किये है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आदेशों का पालन करते हुए पैट्रोलिंग करवाना सुनिश्चित करें। आदेशों की अवहेलना करने वाले को पंजाब ग्राम एवं कस्बा पैट्रोल अधिनियम 1918 की धारा 9 से 11 के तहत दंडित किये जाने का प्रावधान है। ये आदेश 25 मई से आरम्भ होकर 24 जुलाई 2011 तक प्रभावी रहेंगे।

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