Friday, July 1, 2011

शीघ्र, सक्षम एवं समयबद्घ सेवाओं के प्रथम चरण का शुभारंभ


करनाल विजय काम्बोज
उपायुक्त श्रीमती नीलम पी.कासनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए शीघ्र, सक्षम एवं समयबद्घ सेवाएं देने के लिए बनाई गई योजना के प्रथम चरण में 15 चयनित सेवाओं को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत जिले में भी कार्य आरम्भ हो चुका है।  
इस योजना के तहत उन्होंने बताया कि अब जिले में नये राशन कार्ड 15 दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे, परिवार के सदस्यों के नाम शामिल करने एवं हटाने, सरेंडर प्रमाण पत्र तथा राशनकार्ड की प्रतिलिपि की रसीद प्राप्त करने पर राशन कार्ड जारी करने का कार्य सात दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। एक ही अधिकार क्षेत्र में पते को बदलने तथा एफ.पी.एस. में बदलाव के साथ पते में बदलाव का कार्य तीन दिन के भीतर कर दिया जाएगा। सरेंडर प्रमाण पत्र उसी दिन जारी कर दिए जाएंगे। ये सेवाएं खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक द्वारा निष्पादिक की जाएंगी तथा इन सेवाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निपटान जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाण पत्र तथा निवासी या अधिवासी प्रमाण पत्र  तहसीलदार द्वारा सात कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। ये प्रमाणपत्र जारी न करने सम्बन्धी शिकायतों का निपटान उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) द्वारा किया जाएगा। उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) द्वारा लर्नर ड्राइविंग लाइसैंस पांच कार्य दिवसों के भीतर और स्थाई ड्राइविंग लाइसैंस तथा हल्के वाहनों का पंजीकरण पत्र सात कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा। इन सेवाओं से सम्बन्धित शिकायतें अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा निपटाई जाएंगी।
श्रीमती कासनी ने बताया कि नये बिजली कनैक्शन, अस्थाई बिजली कनैक्शन जारी करने तथा बिजली लोड को बढाने के कार्य उपमण्डल अधिकारी (डिसकोम) द्वारा 30 कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा तथा इन सेवाओं का निष्पादन न करने सम्बन्धित शिकायतों का निपटान कार्यकारी अभियंता (डिसकोम) द्वारा किया जाएगा। तहसीलदार भूमि पंजीकरण उसी दिन जारी किया जाएगा। भूमि का इंतकाल की स्वीकृति तथा लैंड रिकार्ड की प्रतियां तहसीलदार द्वारा पांच कार्य दिवसों के भीतर उपलब्ध करवाई जाएंगी तथा इनसे सम्बन्धित शिकायतों का निपटान उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पानी एवं सीवरेज के नये कनैक्शन उपमण्डल अधिकारी (जन स्वास्थ्य) द्वारा 12 कार्य दिवसों के भीतर जारी किए जाएंगे और इन सेवाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निपटान कार्यकारी अभियंता (जन स्वास्थ्य) द्वारा किया जाएगा। सम्पदा अधिकारी (एमसी) (शहरी)/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रभारी) (ग्रामीण) द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तीन कार्य दिवसों के भीतर जारी किए जाएंगे और इन सेवाओं का निष्पादन न करने सम्बन्धी शिकायतों का निपटान अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सम्पदा अधिकारी (एम.सी.)/ हुडा द्वारा भवन योजना को 25 कार्य दिवसों के भीतर अनुमोदित किया जाएगा और इस सेवा से सम्बन्धित शिकायतों का निपटान अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा किया जाएगा।
उपायुक्त श्रीमती कासनी ने कहा कि ये सेवाएं प्रदान करने के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों तथा अन्य शर्तों की सूची अंग्रेजी, हिन्दी एवं पंजाबी में तैयार की जाएगी। सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों में विशिष्टï अधिकारियों या कर्मचारियों को स्वयं जांच या मूल्यांकित किए आवेदन को प्राप्त करने के लिए पदनामित किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने पर अधिकारी या कर्मचारी यह सत्यापित करेंगे कि वे आवेदन पत्र पूरी तरह भरे गये हैं या नहीं और आवेदक को रसीद देंगे, जिस पर यह इंगित होगा कि पूरी तरह से भरा गया आवेदन प्राप्त किया गया है तथा सेवाएं निर्धारित तिथि को उपलब्ध करवा दी जाएंगी।
उन्होंने बताया कि निर्धारित समयावधि में सेवा निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए भीतरी प्रणाली को क्रियान्वित किया जाना होगा। परिवीक्षण सॉफटवेयर विकसित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में अधिकारियों या कर्मचारियों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए विभागों द्वारा एक मानदण्ड के रूप में समयबद्घ जन सेवा निष्पादन विधि भी विकसित की जानी चाहिए।

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