Sunday, May 1, 2011

दलबदलू विधायक मामले पर फैसला दो माह में संभव : जैन

करनाल,विजय कम्बोज 
  भाजपा के अधिवक्ता एवं विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी एडवोकेट सतपाल जैन ने आज कहा कि हरियाणा के दलबदलू विधायकों के निलंबन मामले का दो माह में  फैसला हो सकता है। उन्होंने कहा कि दलबदल विरोधी कानून निकाय प्रक्रिया में भी लागू होना चाहिए।
वे आज यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हजकां प्रमुख कुलदीप बिश्नोई की तरफ से हाईकोर्ट में बागी विधायकों के मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट सतपाल जैन ने कहा कि उनकी लड़ाई 12 विधायकों के खिलाफ है। इनमें सात आजाद व पांच हजकां के विधायक है। उन्होंने बताया कि कोई भी आजाद विधायक सरकार में मंत्री नहीं बन सकता और प्रदेश के सातों आजाद विधायकों ने दलबदल कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए कोर्ट में 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दो माह में इसका फैसला आ जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष बदलने से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार दलबदलू विधायकों के मामलों को लटकाना चाहती है, लेकिन इसे लम्बे समय तक लटकाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कोर्ट में लिखित आश्वासन दिया है कि जल्द ही हजकां के विधायकों के बारे में फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगली दो जून को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी हैं।
केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती और दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका ताजा उदाहरण गत् दिवस मुरली मोहन जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामने आया जब सत्ताधारियों ने 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर जारी रिपोर्ट को मतदान से रद्द करने का प्रयास किया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार लोकसभा में अपने बहुमत का दुरूपयोग करके भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और पूरी रिपोर्ट लोकसभा को सौंप दी गई है। इस मौके पर प्रदेश संयोजक दीपक मनचंदा, प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी जगमोहन आनंद, एडवोकेट वेदपाल, एडवोकेट शमशेर नैन, गुरमीत खिल्लन, दीपक भंडारी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

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