Sunday, August 28, 2011

लोकअदालत के तहत 84 मामले निपटाये गये


करनाल काम्बोज/अनेजा
अतिरिक्त सिविल जज सिनियर डिवीजन श्री हेमराज वर्मा की  अध्यक्षता में घरौण्डा खंड के गांव कलहेडी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में आस पास के गावों के 288 मामले आए जिसमें से 84 मामलों का निपटरा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से हुआ तथा शेष मामलों से संबंधित व्यक्तियों को भी समझौता करने के लिए सलाह दी गई। इस लोक अदालत में दो मामले दिवानी, एक चैक बाउंस का,एक अपराधिक मामला धारा 323 का व 80 राजस्व इंतकाल दर्ज किये गये।  
इस अवसर पर श्री हेमराज वर्मा ने अपने सम्बोधन में कहा कि लोक अदालतों के आयोजन का मुख्य उददेश्य आम आदमी को जल्द से जल्द न्याय दिलाना है। इनके माध्यम से सभी मुददों को आपसी रजामंदी से सुलझाया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पैरवी के लिए गरीब व्यक्तियों को नि:शुल्क वकील भी उपलब्ध करवाया जाता है। 
उन्होंने बताया कि लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने के लिये समय-समय पर ग्रामीण व जिला स्तर पर लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा जिला न्यायिक परिसर में भी मेगा अदालतों का आयोजन भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत मे किये गये फैसले अंतिम होते हैं, किसी भी अन्य अदालत में उस फैसले के खिलाफ पुन: अपील दलील पर सुनवाई नहीं की जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोर्ट में लम्बित मामले को शीघ्र निपटाने के लिये लोक अदालतों में अपने मामलों को लाएं। 
इस अवसर पर एडवोकेट रमन मल्होत्रा ने ग्रामीणों को मुफत कानूनी सहायता व एडवोकेट संजीव कपूर ने नरेगा स्कीम के बारे में विस्तार से ग्रामीणों को समझाया। इस ग्रामीण लोक अदालत में हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण हरियाणा द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर बनी फिल्म सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा ग्रामीणों को दिखाई गई। इस मौके पर घरौण्डा के नायब तहसीलदार नरेन्द्र सिहं चौहान,खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी राजबीर सिहं खुण्डिया,गांव के सरपंच बनारसी,ग्राम सचिव सुखबीर सिहं,जयवर्धन,मुखत्यार सिहं सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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