Friday, July 8, 2011
सूचना के अधिकार की अवहेलना कर रहा है शिक्षा विभाग।
घरौंडा:- 8 (प्रवीन सोनी)
खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत समय अवधि पर जानकारी न उपलब्ध करवाने के मामले में प्रार्थी अध्यापक ने इसकी प्रथम अपील दायर की है। जिला शिक्षा अधिकारी को की गई प्रथम अपील में राजकीय उच्च विद्यालय हसनपूर में कार्यरत कला विषय के अध्यापक संजय कुमार ने बताया है कि उसने 3 मई को खंड शिक्षा अधिकारी से सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी थी कि कोई भी कर्मचारी जीपीएफ रिफंडेबल सर्विस के दौरान कितनी बार ले सकता है और क्या यह एडवांस एक ही समय में एक से अधिक बार लिया जा सकता है।
राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोहंड में कार्यरत स्टाफ द्वारा अभी तक कितने अवकाश लिए गए उनकी फोटो प्रति सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। शिक्षा विभाग में कार्यरत जिन भी कर्मचारियों द्वारा जीपीएफ एडवांस लिया है उन्होने किन कारणों के चलते ये एडवांस लिया है। क्या जीपीएफ लेते समय उन्होंने कारणों का ब्यौरा दिया है। उसकी फोटो प्रति उपलब्ध कराएं।
लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रार्थी को समय अवधि रहते किसी भी प्रश्र का कोई जवाब नही दिया गया। जिसके चलते प्रार्थी ने प्रथम अपील अधिकारी से शिकायत करते हुए मांग की है कि जिस अधिकारी द्वारा उन्हे यह सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। उन पर आरटीआई नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए व उन्हें सभी दस्तावेज नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाए।
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