Monday, July 11, 2011

शस्त्र लाईसेंस धारकों तथा अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं को समय रहते करवाना होगा लाईसेंस का नवीनकरण

शस्त्र लाईसेंस धारक चूक गये तो होगी कानूनी कार्यवाही|


प्रदीप आर्य    कुरुक्षेत्र
अब जिला के सभी शस्त्र लाईसेंस धारकों तथा अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं को अपने-अपने लाईसेंसों के नवीनीकरण बारे आवेदन 3 मास पूर्व प्रस्तुत करना होगा। यदि समय रहते वे अपने-अपने लाईसेंसों के नवीनीकरण बारे आवेदन नहीं करते हैं या जो देरी से आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं उन लाईसेंस धारकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की तलवार लटक गई है।जो व्यक्ति लाईसेंस लेकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखकर भूल जाते हैं, उन्हें अब अपनी याददास्त को ताजा करना होगा। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग केवल शौंक पूरा करने के लिए शस्त्र लाईसेंस बनवा लेते हैं, और शस्त्र भी ले लेते हैं। लेकिन उसका लाईसेंस का कब नवीनीकरण होगा, ये उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। जब उन्हें ध्यान आता है तो देर हो चुकी होती है।
 ऐसे में उनके पास वैध शस्त्र भी अवैध हो जाता है। जहां सरकार भी विभागों द्वारा किये जाने वाले कुछ कार्यों की अवधि निश्चित कर रही है, वहीं जनता से भी यह अपेक्षा रखती है कि वे भी समय रहते अपने कार्यों के लिए आवेदन करें ताकि अनावश्यक देरी व असुविधाओं से  बचा जा सके।जिला उपायुक्त सी.जी. रजिनिकांतन ने जिला के सभी शस्त्र लाईसेंस धारकों तथा अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने लाईसेंसों के नवीनीकरण बारे आवेदन 3 मास पूर्व प्रस्तुत करें। देरी से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले लाईसेंस धारकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि आम तौर पर शस्त्र लाईसेंस धारकों व शस्त्र विक्रेताओं द्वारा अपने-अपने शस्त्रों के लाईसेंसों के नवीनीकरण के लिए आवेदन देरी से प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार शस्त्र लाईसेंसों की वैद्यता, अवधि समाप्त हो जाती है, तो वे अपना शस्त्र स बंधित थाना या डीलर के पास जमा नहीं करवाते और अवैध रूप से ऐसे शस्त्रों को अपने पास रखते हैं, जो कि आपत्तिजनक हैं। उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों के पास लाईसेंसशुदा हथियार हैं, जब भी उनकी लाईसेंस नवीनीकरण की तारीख या वैद्यता की अवधि समाप्त होती है, उससे तीन मास पूर्व ही जिलाधीश, स बंधित उप-मंडलाधीशों के कार्यालयों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है। इन नियमों की पालना न करने की स्थिति में लाईसेंस धारकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

No comments:

Post a Comment