करनाल विजय काम्बोज
डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अन्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा वित वर्ष 2010-11 के दौरान जिले में 606 छात्रों को 44 लाख 50 हजार रुपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई है। इनमें अनुसूचित जाति के 400 छात्रों को 28 लाख 2 हजार रुपये की राशि व पिछडा वर्ग के 206 छात्रों को 6 लाख 96 हजार रुपये की राशि शामिल हैं। जबकि चालू वित वर्ष में अब तक अनुसूचित जाति क ी 7 छात्राओं को 52 हजार रुपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई है। इन सभी लाभपात्र छात्रों की छात्रवृत्ति राशि उनके बैंक खातों में जमा करवाई गयी है।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए उपायुक्त नीलम प्रदीप कासनी ने बताया कि डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व पिछडा वर्ग के छात्रों को वर्ष 4 हजार से लेकर 12 हजार रुपये तक की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति के छात्र को मिडल कक्षा में शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक होने अनिवार्य है तथा छात्रवृति नौंवी कक्षा में पढऩे वाले छात्र को ही 4000 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 10वीं पास विद्यार्थी को 11वीं कक्षा में 8000 रूपए, 12वीं पास विद्यार्थी को स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष में कला संकाय में 6000 रूपए, कार्मस व साईंस तथा सभी डिप्लोमा सर्टीफिकेट कोर्सिज के विद्यार्थियों को 8000 रूपए, इंजीनियंरिंग तथा अन्य तकनीकी व व्यावसायिक कोर्सिज के विद्यार्थयों को 9000 रूपए और मैडीकल तथा अलाईड कोर्सिज के विद्यार्थियों को 10 हजार रूपए की राशि प्रतिवर्ष छात्रवृति के रूप में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि स्नातक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी को शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्हें स्नातकोत्तर क क्षा के प्रथम वर्ष के दौरान कला संकाय, कार्मस व साईंस के विद्यार्थियों को 9000 रूपए, इंजीनियंरिंग तथा अन्य तकनीकी व व्यावसायिक कोर्सिज के विद्यार्थयों को 11000 रूपए और मैडीकल तथा अलाईड कोर्सिज के विद्यार्थियों को 12 हजार रूपए की राशि प्रतिवर्ष छात्रवृति के रूप में दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग ब्लाक ए व बी के छात्राओं को भी लाभ दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिए पिछड़ा वर्ग ब्लाक ए के विद्यार्थियों के लिए दसवीं कक्षा में शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक होने अनिवार्य है। यह छात्रवृति 11वीं कक्षा तथा सभी डिप्लोमा सर्टीफिकेट कोर्सिज के प्रथम वर्ष में पढऩे वाले छात्र को 8000 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग ब्लाक बी के विद्यार्थियों के लिए दसवीं कक्षा में शहरी क्षेत्र में 90 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 85 प्रतिशत अंक होने अनिवार्य है। यह छात्रवृति 11वीं कक्षा तथा सभी डिप्लोमा सर्टीफिकेट कोर्सिज के प्रथम वर्ष में पढऩे वाले छात्र को 8000 रूपए की राशि प्रतिवर्ष छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिला कल्याण अधिकारी व सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
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