Monday, July 4, 2011

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिलेगी 2 लाख रुपये की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति´


असंध
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले परिवार की आय को एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है तथा उन्हें मिलने वाले भत्तों को भी बढाया गया है । 
विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अनुसूचित जाति के विद्यार्थी जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये उनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ग्रुप एक जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शामिल किया गया है इनका मासिक भत्ता 330 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये तथा होस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों का मासिक भत्ता 740 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया है। ग्रुप दो जिसमें व्यावसायिक कोर्स व तकनीकी शिक्षा  प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शामिल किया गया है इनका मासिक भत्ता 330 रुपये से बढ़ाकर 530 रुपये तथा होस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों का मासिक भत्ता 510 रुपये से बढ़ाकर 820 रुपये किया गया है। 
इसी प्रकार ग्रुप तीन जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले ऐसे विद्यार्थियों को शामिल किया गया है जिन्हें गु्रप एक व दो में शामिल नहीं किया गया है इनका मासिक भत्ता 185 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये तथा होस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों का मासिक भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 570 रुपये किया गया है तथा ग्रुप चार जिसमें नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा व आई.टी.आई. शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शामिल किया गया है इनका मासिक भत्ता 140 रुपये से बढ़ाकर 230 रुपये तथा होस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों का मासिक भत्ता 230 रुपये से बढ़ाकर 380 रुपये किया गया है। अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी इस योजना का लाभ संबंधित संस्थान व अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क व  आवेदन  प्राप्त करके प्राप्त कर सकते हैं। तथा आवेदन पत्र संबंधित विभाग द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जाएगे।
**************************************


निसिंग में ग्रामीण लोकअदालत का आयोजन
असंध 
मुकदमेबाजी में उलझे लोगों को शीघ्र व सस्ता न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल द्वारा आगामी 24 जुलाई को निसिंग खंड के गांव पिचौलिया  के राजकीय उच्च विद्यालय में प्रात: 9 बजे ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया  जाएगा। जिसमे दोनो पक्षों की आपसी रजामंदी से सुलह होने योग्य सभी तरह के मामलों का निपटारा किया जायेगा। 
इस संबध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं स्थानीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी राजन वालिया ने बताया कि इस ग्रामीण लोक अदालत मे सिविल व आपराधिक  मामलों का  निवारण किया जायेगा।  उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने केस से संबंधित मामलों का निवारण लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहते हैं वे शीघ्र ही जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में अपने मामले के लिये आवेदन दे सकता है। इस अदालत में पिचौलिया गांव के साथ लगते अन्य गांव के लोग भी अपने मामलों का समाधान करवाने के लिए आवेदन दे सकते है।

No comments:

Post a Comment