Monday, July 4, 2011

कोर्ट से चोर फरार होने के बाद गिरफ्तार


यमुनानगर, (कुलदीप सैनी)  
 जिला कोर्ट में आज उस समय हडक़ंप की स्थिति पैदा हो गई जब आत्मसमर्पण करने के लिए आया चोर वहां से भाग खडा हुआ। काफी मशक्कत के बाद इस चोर को अनाज मंडी से पकड़ कर दोबारा फिर न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। 
बताया जाता है कि सहारनपुर के जाहजगढ निवासी श्रवण कुमार पर सिटी थाना यमुनानगर में एक सितंबर 2009 को मोटरसाईकिल चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। मुकदमा न. 568 की पेशी के लिए श्रवण कुमार की इससे पहले न्यायाधीश नीरू की कोर्ट में पेशी थी, जिसमें एक पेशी पर उसके न आने पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का फैसला सुनाया था किंतु आज आरोपी ने आज स्वंय ही किसी के कहने पर सरंडर कर दिया। जिसके लिए उसकी राजेंद्र सिंह ढांढा की कोर्ट में पेशी थी। जज द्वारा मामले के लिए एक दिन का नोटिस दिया गया जिसे सुन वह हड़बडाने लगा और मौका देखते ही वहां से भाग निकला।
जैसे ही यह कोर्ट परिसर से भाग लघु सचिवालय से निकला तो पीछे-पीछे कोर्ट के कर्मचारी सुरेश कुमार व एक पुलिस कर्मी भी इसके पीछे लग गए। यह चोर आगे-आगे और पुलिस पीछे-पीछे यह तमाशा लघु सचिवालय में सभी लोगों ने देखा। यह चोर भागते-भागते लघु सचिवालय के सामने नई अनाज मंडी में चला गया लेकिन पुलिस व कोर्ट कर्मचारी ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार इसे मंडी परिसर से दबोच लिया जिस समय इस चोर को पकड़ा गया तो यह चोर बार-बार यह कह रहा था कि वह अपने वकील को फोन करने आया था। इस चोर को पकडक़र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया।
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यमुनानगर से करनाल वाया लाडवा रोड को फोर लाइन की मंजूरी |
यमुनानगर, (कुलदीप सैनी)
 केन्द्र सरकार ने लाडवा बाईपास सहित राज्य राजमार्ग-06 के यमुनानगर-लाडवा सैक्शन और राज्य राजमार्ग-7 के लाडवा-करनाल सैक्शन के डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर वायबिलिटी गैप फंडिग (वीजीएफ) के लिए हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 
इस प्रस्ताव को आज नई दिल्ली में आयोजित आधारभूत संरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए वित्तीय सहायता के लिए अधिकार प्राप्त संस्थानों की 32वीं बैठक में स्वीकृत प्रदान की।
बैठक के बाद जानकारी देते हुए हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव एस सी चौधरी और लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के इंजिनियर-इन-चीफ महेश कुमार ने बैठक में परियोजना पर एक प्रस्तुति दी।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए कुल वीजीएफ 110 करोड़ रुपये है, जो कुल परियोजना लागत 396 करोड़ रुपये का 28 प्रतिशत है। राज्य सरकार द्वारा यूटिलिटी हस्तांतरण भूमि अधिग्रहण, पुर्नउत्थान और पुनर्वास, पर्यावरण क्लीयरेंस और 20 प्रतिशत से अधिक वीजीएफ के लिए 96 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। 
उन्होंने कहा कि लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के माध्यम से राज्य सरकार ने इस परियोजना का कार्य अपने हाथ में लिया है। इसके तहत राजमार्ग-06 पर 39.305 किलोमीटर (निकट यमुनानगर) से 58.900 किलोमीटर और (प्रस्तावित लाडवा बाईपास चौंक) और  0.000 किलोमीटर से 29.964 किलोमीटर (प्रस्तावित लाडवा बाईपास चौंक) तक दो मार्गी रास्ते को चौडा करके चार मार्गी बनाया जाना है। इस परियोजना में एक नया चार मार्गी लाडवा बाईपास (चार किलोमीटर) भी शामिल होगा। इस समूचे गलियारे की कुल लम्बाई 53.5 किलोमीटर है।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना में लाडवा का एक बाईपास भी शामिल है। यह राष्टï्रीय राजमार्ग 73 को राष्टï्रीय राजमार्ग एक से जोडेगा। राष्टï्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा निर्मित किये जाने वाले लाडवा बाईपास राष्टï्रीय राजमार्ग 73 पर यमुनानगर से आरम्भ होगा और राष्टï्रीय राजमार्ग एक (दिल्ली-अंबाला) पर बन्द होगा।
श्री सुरजेवाला ने बताया कि यह कोरिडोर परियोजना उत्तरांचल राज्य के साथ एक मुख्य अंतर-राज्य संयोजकता के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। यह सडक़ इसलिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इसके आसपास पत्थर की अनेक खदानें हैं। हरियाणा के विभिन्न भागों को निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने के लिए ट्रकों द्वारा पत्थर और बजरी इत्यादि ढोने के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हंै।
रियायत की अवधि समाप्त होने तक समस्त 53.5 किलोमीटर लंबे इस गलियारे का संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व परियोजना ठेकेदार का होगा। उन्होंने बताया कि रियायत की अवधि 20 वर्ष है जिसमें नियुक्ति की तिथि से निर्माण अवधि के 24 महीने शामिल हैं।   
उन्होंने बताया कि इससे पहले ऐसी ही राई-मलिकपुर(राजस्थान बोर्डर)-नारनौल-महेन्द्रगढ-दादरी-भिवानी-खरक गलियारे की चार मार्गी परियोजना को 1201 करोड रूपए की लागत पर डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके लिए आर्थिक निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, जो 15 सितंबर 2011 तक प्राप्त की जानी हैं। भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता वीजेएफ 240 करोड रूपए है। यह सडक़ राष्ट्रीय राज मार्ग    नंबर 8   को राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 से जोडेगी।
श्री सुरजेवाला ने कहा कि उपरोक्त दो परियोजनाओं के अतिरिक्त गुडगांव-फरीदाबाद सडक़ की चार मार्गी और बल्लभगढ-पाली-धौज-सोहना सडक़ को चौडा और सुदृढ़ करने तथा तीन स्थानीय मार्गों की परियोजनाओं को बीओटी आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है जिसे 31 अक्तुबर, 2011 तक पूरा किया किये जाने की सम्भावना है। इस परियोजना में हरियाणा सरकार को 150.30 करोड रूपए की नेगेटिव ग्रांट हासिल हुई है।
हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डïा के मार्गदर्शन में यमुनानगर-लाडवा-करनाल मार्ग को चार मार्गी बनाने की स्वीकृति के लिए मामले की भारत सरकार से लगातार पैरवी करते रहे। उन्होंने बताया कि तदानुसार लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें)विभाग ने भारत सरकार के आर्थिक मामलें विभाग, वित्त मंत्रालय नई दिल्ली को परियोजना रिपोर्ट और अन्य प्रासांगिक दस्तावेज जमा किए।
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पुलिस अधिकारियो की बैठक 
यमुनानगर, (कुलदीप सैनी)
  जिला सचिवालय में यमुनानगर, जगाधरी, फर्कपुर थाना प्रभारियों एवं इनके अंतर्गत आने वाले चौंकियो के प्रभारियों, बीट इंन्चार्जो तथा चौंकीदारों की बैठक जिला पुलिस अधीक्षक मितेश जैन की अध्यक्षता में हुई। श्री जैन ने सभी बीट इन्चार्जो को आदेश दिए कि वे संबंधित क्षेत्रों के चौकीदारों से उनका परिचय प्राप्त करें  तथा चौकीदारों के  फोन नम्बर व उनकी पहचान के बारे विस्तार से जानकारी रखें ताकि आवश्यकता पडने पर चौंकीदार कोई भी अपराधिक वारदात बारे पता चलने पर तुरन्त इसकी जानकारी अपने बीट इन्चार्ज को दे सकें और बीट इन्चार्ज चौंकीदार की सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर तुरन्त कार्रवाई करें। 
उन्होंने बीट इन्चार्जो को यह भी आदेश दिये कि जहां संभव हो सकें तो संबंधित कालोनी की एसोसिएशन द्वारा कालोनी की चारदीवारी व गेट लगवाएं। उन्होंने वहां उपस्थित सभी बीट इन्चार्जो, चौकीदारों को बताया कि वे अपनी अपनी डियूटी ईमानदारी व पूरी चौकसी के साथ निभाए ताकि अपराधिक वारदातों पर अंकुश लग सकें और सभी बीट इन्चार्ज अपने अपने चौंकीदारों से सम्पर्क बनाए रखें। जिला पुलिस अधीक्षक ने मीटिंग में मौजूद चौंकीदारों की समस्याएं सुनी व उनका समाधान करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)फूल कुमार, प्रबंधक थाना  शहर यमुनानगर, जगाधरी व फर्कपुर, चौकी इन्चार्ज व सभी बीट इन्चार्जो ने भाग लिया। 
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दहेज उत्पीडन का मामला, दो गिरफ्तार 
यमुनानगर, (कुलदीप सैनी)
जिला पुलिस ने दहेज उत्पीडन एवं नौकरी का झांसा  देकर पैसा हडपने के अलग-अलग मामलों में दो लोगो को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना छप्पर पुलिस ने दहेज उत्पीडन के आरोप में दोषी पंकज वर्मा पुत्र अशोक वर्मा जाति सुनार वासी गुरूनानक पुरा थानेसर(कुरूक्षेत्र)को उसके गांव से गिरफ्तार करके अदालत में पेश करके एक दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया ताकि दोषी से सामान दहेज बरामद किया जा सकें। 
उन्होंने बताया कि इसके अलावा थाना शहर जगाधरी पुलिस ने धोखाधडी से रेलवे विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर पैसे हडपने के आरोप में दोषी दिलावर सिंह पुत्र कर्ण सिंह जाति जाट वासी खुर्दी थाना सदर यमुनानगर को गुप्त सूचना के आधार पर गांव शादीपुर के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोषी को अदालत में पेश करके एक दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया। 
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अवैध रूप से कब्जा लेने के मामले में एक महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज 
यमुनानगर, (कुलदीप सैनी)
  प्लाट व मकान पर अवैध रूप से कब्जा लेने के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। 
जानकारी के अनुसार गांव घोडों पीपली थाना बूडिया निवासी जय प्रकाश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके गांव में ही उसका एक मकान व उसके साथ लगता एक प्लाट है, जिसकों लेकर गांव के ही कुछ लोगों के साथ उसका झगड़ा चलता आ रहा था। उसने बताया कि देर शाम गांव के ही सुदेश पाल अपने परिवार व कुछ अन्य लोगों के साथ उसके मकान में घुस आया और जबरन उसे बाहर निकलाते हुए उन्होंने उस मकान व प्लाट को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने पीडि़त व्यक्ति की शिकायत पर सुदेश पाल, रणबीर, संदीप, पंकज और मग्गी रानी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। 
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अगवा करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज 
ययमुनानगर, (कुलदीप सैनी)
  नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर अगवा करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में पुलिस द्वारा युवक-युवती की तलाश जारी है। 
गांव दड़वा माजरी निवासी पहल सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 16 वर्षीय नेहा (काल्पनिक) गत दिवस घर पर अकेली थी। कुछ समय बाद जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेटी घर पर नहीं थी। आसपास व रिश्तेदारों में अपने स्तर पर पूछे जाने पर यह पता चला है कि गांव हडौली छछरौली निवासी बंटी उसकी बेटी को अगवा कर ले गया है। उसने बताया कि बंटी अक्सर उसके घर आया जाया करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उस युवक की नजर उसकी बेटी पर है। पुलिस ने पीडि़त पिता की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ धारा 366,363 के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।
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एंटी क्रप्शन सोसायटी दस्तावेजो लेखन की फ़ीस की देगी जानकारी 
रादौर, (कुलदीप सैनी)
 तहसील परिसरों में बैठे वसीका नवीसों द्वारा ग्रामीणों व किसानों से किसी भी दस्तावेज लेखन की एवज में निर्धारित फीस से ज्यादा फीस लेने का धंधा अब अधिक दिनों तक नहीं चलने दिया जाएगा। क्योंकि हरियाणा एंटी क्रप्शन सोसायटी द्वारा राजस्व विभाग से आरटीआई एक्ट के तहत निर्धारित की गई फीस की सूचना मांगी गई थी। जिसे राजस्व विभाग ने उन्हें दे दिया है। जल्द ही सोसायटी इस सूची का एक बोर्ड तहसील परिसर में लगवा कर लोगों को निर्धारित फीस की जानकारी देगी। यह जानकारी हरियाणा एंटी क्रप्शन सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष ने सोसायटी के सदस्यों की एक बैठक को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। 
रादौर मे पत्रकारो से बातचीत करते हरियाणा एंटी क्रप्शन सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष वरयाम सिंह  
वरयाम सिंह  ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा पूर्व पंजीकृत दस्तावेज का रूपांतरित या संशोधित करने के लिए दस्तावेज, मुख्यतयार नामा विशेष, भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की अनुसूचि 1-क, के अनुछेद 25 के अधीन दोहरी प्रति का बनाया गया कोई प्रतिलेख व इकरार नामें,  दत्तक ग्रहण करने के लिए प्राधिकार, दत्तक विलेख मुख्तयारनामा आम या कोई तलाक विलेख के लिए  50-50 रूपये की फीस निर्धारित की गई है। वहीं प्रतिलिपि निरीक्षण अथवा तलाश तथा अन्य साधारण आवेदन के लिए आवेदन पत्र, आदेशिका जारी करने हेतू आवेदन पत्र, अधिनियम धारा 25 या धारा 34 के अधीन समय विस्तार के लिए आवेदन अथवा अधिनियम की धारा 73 के अधीन कोई आवदेन, कोई दस्तावेज जिसके लिए फीस का कोई मापदंड विहित नहीं किया गया है के लिए 5-5 रूपये लेखन फीस ली जा सकती है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 72 के अधीन कोई अपील, वसीयत,कोई दस्तावेज जिसमें कोई मूल्य अथवा प्रतिफल की राशि नहीं दी गई यद्यपि यह अभिव्यक्त किए जाने योग्य है, के लिए सरकार द्वारा 25-25 रूपये निर्धारित किए गए है।  बिना प्रतिफल कोई सहमति विलेख या विनिमय विलेख या निर्सोधन विलेख, विभाजन विलेख या बंदोबस्त विलेख या दान विलेख के लिए 10 रूपये लिए जा सकते है। वहीं संपति के किसी मूल्य या प्रतिफल की राशि का कोई दस्तावेज की मूल प्रति के लिए 125 रूपये व प्रतिलिपि 10 रूपये निर्धारित है। वरयाम ङ्क्षसह ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित की गई इस फीस से कहीं अधिक वसीका नवीस किसानों व ग्रामीणों से पैसे वसूलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ उनका शोषण भी कर रहे है। किसानों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को ये लोग उनसे छीन रहे है। लेकिन हरियाणा एंटी क्रप्शन सोसायटी ऐसा नहीं होने देगी। भविष्य में अगर कोई भी ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभाग के उच्चाधिकारियों को लिखा जाएगा। ताकि उचित कार्रवाई हो सके। इस अवसर पर स्पोर्टस सैल अध्यक्ष शेरसिंह मलिक, जिला अध्यक्ष राजन सैनी, नतिन, राजीव, शेरसिंह रादौर, संजू, सुमित सैनी आदि उपस्थित थे। 

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खराब गेंहू सप्लाई किए जाने के मामले में  जाँच 
रादौर, (कुलदीप सैनी)
 डिपूओं पर कान्फैड विभाग द्वारा खराब गेंहू सप्लाई किए जाने की शिकायत मिलने पर  निरीक्षक रोशनलाल सैनी ने तुरंत सभी डिपूओं को निरीक्षण किया। जिसके बाद जहां जहां पर खराब गेंहू सप्लाई की गई थी उसे तुरंत प्रभाव से बदलवा दिया गया है। ताकि ग्रामीणों को साफ राशन उपलब्ध हो सके। यह जानकारी डिपू एसोसिएशन के प्रधान बृजभूषण दी। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती  न हो इसके लिए भी खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक रोशनलाल सैनी ने कांफैड विभाग के कर्मचारियों को सख्त आदेश जारी किए है। उन्हें सख्त निर्देश दिए गए है कि भविष्य में अगर ऐसा पाया गया तो इस मामले को सख्ती से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि विभाग इस बारे किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। 
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घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरूपयोग के मामले छापामारी 
रादौर, (कुलदीप सैनी)
 घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरूपयोग को रोकने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की एक टीम ने निरीक्षक रोशनलाल सैनी के नेतृत्व में रादौर के मुख्य बाजार में हलवाईयों, ढाबा संचालकों व रेस्टोंरेटों पर छापा मारकर वहां से 8 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए है। इंस्पैक्टर रोशनलाल सैनी ने बताया कि उन्हें शिकायते मिल रही थी कि बाजार में कुछ दुकानदार कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू गैस सिलेंडरों का प्रयोग कर रहे है। जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रादौर के मुख्य बाजार के कुछ दुकानदारों पर छापे मारे गए। जहां से उन्हें 8 घरेलू गैस सिलेंडर मिले। जिनका कमर्शियल प्रयोग किया जा रहा था। रोशनलाल सैनी ने बताया कि घरेलू गैस का कमर्शियल प्रयोग करना गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों के विरूद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए दुकानदार कमर्शियल सिलेंडरों का प्रयोग की करे।  

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