करनाल विजय काम्बोज
हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल ने किसानों व कृषि मजदूरों को दुर्घटना के समय आर्थिक सहायता पहुंचाने के उददेश्य से प्रदेश में कृषि दुर्घटना सहायता योजना लागू की है। करनाल जिला में यह योजना लोगों के लिए काफी फायदेमंद है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त श्रीमती नीलम पी. कासनी ने बताया कि कृषि दुर्घटना सहायता योजना के तहत कृषि कार्य करते समय यदि किसी कृषक या मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल द्वारा पीडि़त परिवार के आश्रितों को 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी प्रकार यदि किसी कृषक या मजदूर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो 40 हजार रूपये तथा हाथ कटने पर 20 हजार रूपये, एक उंगली कटने पर 12 हजार रूपये तथा उंगली का एक भाग कट जाने पर पीडि़त को 5 हजार रूपये की सहायता राशि हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल द्वारा दी जाती है।
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल द्वारा इस योजना के तहत केवल कृषि सम्बंधी कार्य जैसे कृषि मशीनरी औजार, उपकरण, यंत्र तथा कुंआ खोदने टयूबवैल लगाने जैसे काम करते समय, जहरीली गैस, क्रेन, क्रैशर, कोल्हू, चारा काटने की मशीन, थ्रेसर का प्रयोग करते हुए दुर्घटना में मर जाते है या अंग भंग हो जाता है, उन कृषक व मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि यह सहायता राशि प्राप्त करने के लिये व्यक्ति की आयु 10 वर्ष से 65 वर्ष तक होनी चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति व उसके आश्रितों को दुर्घटना होने के दो मास के अंदर-अंदर आवेदन पत्र भरकर संबंधित हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल के कार्यालय में देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जानबूझ कर दुर्घटना का शिकार होने पर और व्यक्तिगत झगड़े में चोट लगने पर यह वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।
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